Sri Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा के भगवान कृष्ण की जन्मस्थली – शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपक दत्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले से जुड़े सभी मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा अपने पास ट्रांसफर करने पर सवाल उठाया. कोर्ट ने सवाल किया कि जब मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित था तो हाई कोर्ट ने मामले को अपने पास कैसे ट्रांसफर कर लिया।
हिंदू पक्ष को नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों पर सवाल उठाए और कहा कि उनकी याचिका बेहद अस्पष्ट है. उन्हें स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वे क्या चाहते हैं। साथ ही ट्रांसफर का मामला भी इसी कोर्ट में विचाराधीन है और उस पर भी फैसला होना है.
इस प्रक्रिया के दौरान शीर्ष अदालत ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया। इस मामले पर अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी.
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर को शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी. इस मामले में, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उस मस्जिद में हिंदू प्रतीक हैं, जो दर्शाता है कि यह कभी एक हिंदू मंदिर था।