Ghaziabad: गाजियाबाद की कविनगर थाना पुलिस ने रजापुर की पार्षद शशि गौतम को दशहरे के अवसर पर शस्त्र पूजन के दौरान गोली लगने के मामले में उनके ससुर राजकुमार गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि दशहरे के मौके पर पार्षद शशि गौतम को शस्त्र पूजा के दौरान गलती से चली गोली लगी थी। उन्हें घायल अवस्था में सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर की कार्रवाई
इस मामले में पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पार्षद शशि गौतम के ससुर राजकुमार गौतम के खिलाफ कार्रवाई की है। एसआई ललित कुमार की शिकायत पर कविनगर थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 125ए और आयुध अधिनियम-1959 की धारा 30 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
सजा का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता की धारा 125ए के तहत किसी लापरवाही से किए गए ऐसे कार्य, जो मानव जीवन को खतरे में डालते हैं, पर सजा का प्रावधान है। इस धारा के तहत दोष सिद्ध होने पर तीन महीने की सजा या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है। यदि घटना से गंभीर चोट या नुकसान होता है, तो सजा तीन साल तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा, आयुध अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत लाइसेंस धारक द्वारा हथियारों के रखरखाव के नियमों का उल्लंघन करने पर छह माह तक की सजा का प्रावधान है।
ये भी पढ़ें..
Ghaziabad: मसूरी पुलिस की मुठभेड़ में जिला बदर गोकश गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान पैर में भी लगी गोली
पुलिस की तहरीर में घटनाक्रम का जिक्र
एसआई ललित कुमार ने अपनी तहरीर में बताया कि उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि पार्षद शशि गौतम, पत्नी डॉ. पवन गौतम को गोली लग गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि दशहरे के दिन शस्त्र पूजन के दौरान राजकुमार गौतम की डबल बैरल बंदूक से गलती से चली गोली शशि गौतम को लग गई। गोली लगने से शशि गौतम के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं।