Dhananjay Singh News: जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। अदालत ने शनिवार को दोपहर के करीब उनकी जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई. नतीजतन, पूर्व सांसद फिलहाल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.
जमानत के बाद भी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
जौनपुर की विशेष अदालत ने अपहरण के एक मामले में धनंजय सिंह को सात साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद उन्होंने पिछले महीने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 25 अप्रैल को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब शनिवार को कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी है.
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हालांकि, हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि अदालत ने उनकी सजा पर रोक से इंकार कर दी है. जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की.
क्या था मामला?
अपहरण के एक मामले में धनंजय सिंह को सात साल की सजा हुई थी. हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान धनंजय के वकीलों ने दलील दी कि वह राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं. इससे पहले शनिवार सुबह उन्हें जौनपुर जेल से बरेली जेल शिफ्ट किया जा रहा था. गौरतलब है कि इस बार धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जौनपुर सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं. वहीं, सपा से बाबू सिंह कुशवाहा और बीजेपी से कृपाशंकर सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं.