Noida: सत्र 2025-26 के लिए निशुल्क शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर (रविवार) से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया को चार चरणों में पूरा किया जाएगा, जो 27 मार्च 2025 को समाप्त होगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान करना है।
16,000 से अधिक सीटें आरक्षित
बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने जानकारी दी कि इस वर्ष करीब 1037 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत 16,000 से अधिक सीटें आरक्षित की गई हैं। इन सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के दाखिले सुनिश्चित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन और दाखिले की प्रक्रिया पूरी तरह से नियम और शर्तों के आधार पर होगी।
चार चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आरटीई आवेदन प्रक्रिया चार चरणों में पूरी होगी:
- पहला चरण: 1 दिसंबर 2024 से 19 दिसंबर 2024 तक।
- दूसरा चरण: 1 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 तक।
- तीसरा चरण: 1 फरवरी 2025 से 19 फरवरी 2025 तक।
- चौथा चरण: 1 मार्च 2025 से 19 मार्च 2025 तक।
इस दौरान इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी सीटें पात्रता के आधार पर आवंटित की जाएंगी।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर कदम
आरटीई अधिनियम के तहत यह पहल शिक्षा के अधिकार को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे वे समाज की मुख्यधारा में जुड़ सकें।
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आवेदन के लिए ध्यान दें
अभिभावकों को आवेदन करने से पहले पात्रता, नियम व शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है।