Lucknow News: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को वीर सावरकर पर दिए गए विवादित बयान के मामले में लखनऊ की एक अदालत ने 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। राहुल गांधी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिस कारण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) की अदालत ने यह कार्रवाई की है। कोर्ट ने उन्हें चेतावनी दी है कि अगली सुनवाई 14 अप्रैल 2025 को होगी और इस दौरान उन्हें हर हाल में उपस्थित रहना होगा।
14 अप्रैल को नहीं पहुंचे तो होगी कानूनी कार्रवाई
अगर राहुल गांधी 14 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल, राहुल गांधी ने अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को “अंग्रेजों का नौकर” और “पेंशन लेने वाला” बताया था। उनके इस बयान के खिलाफ नृपेन्द्र पांडे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की थी।
यह भी पढ़ें: Noida: नोएडा सेक्टर-32 के डंपिंग ग्राउंड में भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर
वकील का पक्ष
राहुल गांधी की ओर से उनके वकील प्रांशु अग्रवाल कोर्ट में पेश हुए और अदालत में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की। इस मामले की सुनवाई लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट में चल रही है। शिकायतकर्ता वकील नृपेंद्र पांडे ने कोर्ट में तर्क दिया कि राहुल गांधी बार-बार समन के बावजूद पेश नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल ने कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी इस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उनकी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक थी। इसके अलावा भी उनके कई कार्यक्रम तय थे, जिनके चलते वे कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोर्ट का सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।