Noida: वैशाली सेक्टर चार निवासी राकेश कुमार ने नोएडा सेक्टर 41 स्थित महावीर हनुमान डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक महेश कुमार पवार और कंपनी की अधिकृत अधिकारी प्रिया दास के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने डीआईजी आर्थिक अपराध शाखा लखनऊ के आदेश पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दोगुनी कीमत में प्लॉट वापस खरीदने का वादा
पीड़ित राकेश कुमार ने बताया कि बिल्डर महेश कुमार पवार ने उन्हें दिल्ली-बागपत हाईवे पर स्थित रिवर पार्क द्वितीय योजना में 200 वर्गगज का आवासीय प्लॉट खरीदने के लिए प्रेरित किया। इसके बदले उन्हें आश्वासन दिया गया कि पांच साल बाद कंपनी उस प्लॉट को दोगुनी कीमत पर वापस खरीदेगी। इस विश्वास पर राकेश कुमार ने 13.20 लाख रुपये का निवेश किया।
फर्जीवाड़े का खुलासा
राकेश कुमार के मुताबिक, 20 फरवरी 2012 को उनके नाम रिजर्वेशन लेटर और 25 मई 2012 को अलॉटमेंट लेटर तथा एग्रीमेंट लेटर जारी किया गया। इन दस्तावेजों पर कंपनी की अधिकृत अधिकारी प्रिया दास के हस्ताक्षर थे। समझौते के तहत बिल्डर को 2017 में प्लॉट वापस खरीदना था, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी उसने न तो प्लॉट खरीदा और न ही रकम लौटाई।
18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत पूरी रकम की मांग
पीड़ित का आरोप है कि बिल्डर ने भुगतान से बचने के लिए आर्थिक तंगी का बहाना बनाया और लगातार टालमटोल करता रहा। शिकायत में डीआईजी से निवेदन किया गया है कि 2012 से अब तक 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत पूरी रकम वापस दिलाई जाए।
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पुलिस जांच जारी
इस मामले में एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों से दस्तावेज मांगे गए हैं। जल्द ही बयान दर्ज किए जाएंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।