Delhi News: आम आदमी पार्टी (AAP) के ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान को गुरुवार (13 फरवरी) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 24 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्देश दिया कि उनसे जामिया नगर थाने में ऐसी जगह पूछताछ की जाए जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हों।
क्या है मामला?
दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस टीम पर कथित हमले के मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस का आरोप है कि विधायक के नेतृत्व में एक भीड़ ने हत्या के प्रयास के आरोपी शाबाज खान को हिरासत से भगाने में मदद की। यह घटना तब हुई जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम शाबाज खान को गिरफ्तार करने पहुंची थी।
अमानतुल्लाह खान का बचाव
अमानतुल्लाह खान ने इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि जिसे गिरफ्तार करने पुलिस गई थी, उसे पहले ही जमानत मिल चुकी थी। उन्होंने बुधवार (12 फरवरी) को दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को एक पत्र लिखकर दावा किया कि पुलिस उन्हें झूठे केस में फंसा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वे कहीं भागे नहीं हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में ही मौजूद हैं।
पुलिस ने की थी छापेमारी
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान घटना के बाद से फरार थे और उनकी तलाश में कई जगहों पर छापेमारी भी की गई। हालांकि, खान का कहना है कि वे अपनी जगह पर मौजूद थे और पुलिस उन्हें गलत तरीके से फंसा रही है।