Delhi-NCR News: दिल्ली-एनसीआर में 9 जनवरी को लागू किया गया ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)-3 अब हटा लिया गया है। वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह फैसला लिया। राजधानी में सभी निर्माण गतिविधियों पर लगी रोक हटा दी गई है, साथ ही गैर-जरूरी प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। इस बदलाव के साथ ही अब दिल्ली और एनसीआर से आने वाली अंतरराज्यीय बसों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति मिल गई है।
कक्षाओं के लिए हाइब्रिड मोड पर लगी रोक भी हटी
GRAP-3 के हटने के बाद अब दिल्ली और एनसीआर से आने वाली अंतरराज्यीय बसों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति मिल गई है। साथ ही, दिल्ली से बाहर पंजीकृत बीएस-4 और डीजल से चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर लगी रोक भी हटा ली गई है। पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों के लिए हाइब्रिड मोड शिक्षा पर लगी रोक भी हटा ली गई है। 9 जनवरी को लागू किए गए GRAP-3 में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कई कड़े उपाय शामिल थे। हालांकि, वायु गुणवत्ता में सुधार के साथ ही इन प्रतिबंधों को हटा लिया गया है।
इन कामों पर लगी रोक भी हटी
ओपन ट्रेंच सिस्टम का उपयोग करके सीवर लाइन, पानी की लाइन, जल निकासी और बिजली के केबल बिछाना।
ईंट चिनाई का काम, सड़क निर्माण गतिविधियाँ और बड़ी मरम्मत।
बड़ी वेल्डिंग और गैस-कटिंग का काम, हालाँकि MEP (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग) कार्यों के लिए छोटी वेल्डिंग गतिविधियों की अनुमति थी।
परियोजना स्थलों के अंदर और बाहर सीमेंट, फ्लाई ऐश, ईंट, रेत और पत्थरों जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग और अनलोडिंग।
एनसीआर में धूल पैदा करने वाली और वायु प्रदूषण फैलाने वाली C&D (निर्माण और विध्वंस) गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध।
बोरिंग और ड्रिलिंग गतिविधियों, पाइलिंग कार्य और सभी विध्वंस कार्यों सहित खुदाई और भरने के लिए मिट्टी का काम।
बिना पक्की सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही।