SC ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से रिहा होंगे और उन्हें 10 लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा। सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
SC कोर्ट ने मामले में क्या कहा
SC ने पहले शराब नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। मामले की आखिरी सुनवाई 29 जुलाई को हुई थी, जिस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। इसके बाद जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी। ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने सिसोदिया की याचिकाओं की सुनवाई पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जून के आदेश में सिसोदिया को केवल ट्रायल कोर्ट में नई जमानत याचिका दाखिल करने की अनुमति दी गई थी, SC में नहीं।
26 फरवरी, 2023 को CBI ने किया था गिरफ़्तार
सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और 9 मार्च, 2023 को ED ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। वे फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। 3 जुलाई, 2023 को दिल्ली की एक अदालत ने ईडी मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी। सीबीआई मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ाई गई थी।