Delhi News: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है जिसपर सरकार ने नियंत्रण के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि 1 जुलाई 2025 से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों (EOL – End of Life वाहन) को किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं दिया जाएगा। सरकार का यह फैसला वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के मकसद से लिया गया है।
पुराने वाहनों की पहचान के लिए तकनीकी व्यवस्था
इस नियम को लागू करने के लिए दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे और अन्य स्मार्ट उपकरण लगाए गए हैं। ये उपकरण सीधे परिवहन विभाग के डेटा से जुड़े हैं और पुराने वाहनों की पहचान कर उन्हें ईंधन देने से रोकेंगे।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिया आदेश
CAQM ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 1 जुलाई से पुराने वाहनों को ईंधन न देने की व्यवस्था हर पेट्रोल पंप पर लागू होनी चाहिए। ANPR कैमरों के जरिए जिन वाहनों की उम्र तय सीमा से अधिक पाई जाएगी, उन्हें ईंधन नहीं मिलेगा।
किन वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध?
परिवहन विभाग के मुताबिक:
- 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाले वाहन
- 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाले वाहन
- ऐसे सभी वाहन जो अब वैध रूप से रजिस्टर्ड नहीं हैं, चाहे वे पेट्रोल, डीजल या CNG से चलते हों
इन सभी वाहनों को EOL (End of Life) की श्रेणी में रखा गया है और इन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों को मिल रहा बढ़ावा
परिवहन मंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बताया कि “दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तेज़ी से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जा रहा है। इससे प्रदूषण कम होगा और लोगों को स्वच्छ, सस्ता परिवहन मिलेगा।”
नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई
सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि किसी पेट्रोल पंप से प्रतिबंधित वाहन को ईंधन दिया जाता है, तो पेट्रोल पंप संचालक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंपों पर लगे AI कैमरे ऐसे उल्लंघनों की तुरंत जानकारी देंगे।
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