Delhi-NCR GRAP-3 Restrictions: राजधानी में ठंड बढ़ने के साथ ही हवा की गुणवत्ता में भी काफी गिरावट आई है। इसके जवाब में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शुक्रवार से दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) स्टेज 3 को फिर से लागू कर दिया है। इसके तहत निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, केवल आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों को छूट दी गई है।
इसके अलावा, एनसीआर से अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों के साथ-साथ बीएस-VI डीजल बसों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली बसों और टेम्पो ट्रैवलर को भी छूट दी गई है। विकलांग व्यक्तियों को बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल लाइट मोटर वाहन (एलएमवी) चलाने की अनुमति है। कक्षा पांच तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में संचालन करने की सलाह दी गई है।
घने कोहरे, कम मिक्सिंग हाइट, परिवर्तनशील हवाओं और प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण प्रदूषण में वृद्धि देखी गई है। वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए, GRAP स्टेज 3 को तत्काल प्रभाव से एनसीआर में लागू किया गया है।
GRAP चरण 3 के अंतर्गत निषिद्ध गतिविधियाँ
पूरे एनसीआर में धूल पैदा करने वाली और वायु प्रदूषण फैलाने वाली निर्माण और विध्वंस (C&D) गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध।
मिट्टी से संबंधित गतिविधियाँ, जिसमें खुदाई और भराई शामिल है, जैसे बोरिंग और ड्रिलिंग का काम।
पाइलिंग और सभी विध्वंस गतिविधियाँ।
सीवर लाइन, पानी की लाइनें, ड्रेनेज सिस्टम और ओपन ट्रेंच सिस्टम के माध्यम से बिजली के केबल बिछाना।
ईंट की चिनाई का काम।
मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग (MEP) कार्यों के लिए छोटी वेल्डिंग गतिविधियों को छोड़कर, प्रमुख वेल्डिंग और गैस-कटिंग का काम।
सड़क निर्माण गतिविधियाँ और बड़ी मरम्मत।
परियोजना स्थलों पर या उसके बाहर सीमेंट, फ्लाई ऐश, ईंट, रेत और पत्थरों जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग/अनलोडिंग।
बिना पक्की सड़कों पर निर्माण सामग्री की आवाजाही।
विध्वंस अपशिष्ट का परिवहन।
नए नियम लागू किए गए
बीएस-III मानकों या उससे नीचे के मानकों का पालन करने वाले मध्यम मालवाहक वाहनों (एमजीवी) को अब दिल्ली में परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवश्यक सामान ले जाने वाले एमजीवी को छूट दी गई है।
दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-III और उससे नीचे के मध्यम मालवाहकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों को छूट दी गई है।
एनसीआर से अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। छूट में इलेक्ट्रिक बसें, सीएनजी बसें, बीएस-VI डीजल बसें और अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली बसें या टेम्पो ट्रैवलर शामिल हैं।
GRAP चरण 3 के तहत सीएक्यूएम द्वारा जनता के लिए सिफारिशें
छोटी दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करें या पैदल चलें।
जब भी संभव हो कारपूलिंग का विकल्प चुनें।
सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।
यदि आपका कार्यालय अनुमति देता है तो घर से काम करें।
निर्माण कार्य सहित प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियों से बचें।