UCC Uttarakhand : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सदन में UCC बिल पेश कर दिया है और विपक्ष ने बिल पेश होने के बाद जमकर हंगामा किया जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने के बाद विधेयक बन जाएगा और फिर इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला आजादी के बाद पहला राज्य बन जाएगा।
UCC में इन नियमों का प्रावधान
UCC विधेयक महिला अधिकारों पर केंद्रित है
इसमें बहु-विवाह पर रोक का प्रावधान है
लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाने का प्रावधान
बिल में लिव-इन रिलेशनशिप के लिये पुलिस रजिस्ट्रेशन ज़रूरी
लड़के-लड़कियों को बराबरी की विरासत का अधिकार
बिल में शादी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी करने का प्रस्ताव
बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया आसान करने का प्रस्ताव
मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार
मुस्लिम समुदाय में हलाला, इद्दत पर रोक लगाने का प्रस्ताव
पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं तक समान पहुंच प्राप्त होगी.
नौकरीपेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा मिलेगा।
पति की मृत्यु की स्थिति में यदि पत्नी पुनर्विवाह करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता-पिता के साथ साझा किया जाएगा।
अनाथ बच्चों के लिए संरक्षकता की की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
पति-पत्नी के बीच विवाद के मामलों में बच्चों की कस्टडी उनके दादा-दादी को दी जा सकती है।