अगर अबतक आपने अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अगर आपने अबतक ऐसा नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड ना सिर्फ रद्द होगा बल्कि आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, मामला दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न भरने से जुड़ा है, दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले अब एक महत्वपूर्ण काम करना बेहद जरुरी हो गया है, नए नियमों के मुताबिक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना आवश्यक है, ये काम इस महीने यानि सितंबर की 30 तारीख तक ही करना होगा, नहीं तो पैन कार्ड को रद्द मान लिया जाएगा, केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने का ये आखिरी मौका है, इसके बाद पैन-आधार को लिंक कराने की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, विभाग का कहना है कि 30 सितंबर 2021 तक पैन-आधार लिंक कराना कंपलसरी है, इसलिए 30 सितंबर के पहले ही इसे लिंक करा लें, निर्धारित समय सीमा में प्रोसेस पूरी नहीं कराने पर पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा और फिर आपके लिए ये पैन कार्ड बेकार हो जाएगा।
तो क्या अमान्य हो जाएगा पैन कार्ड ?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा-139AA के तहत पैन-आधार लिंक नहीं कराने पर आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा, आईटी एक्सपर्ट के मुताबिक आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर ऑनलाइन ITR फाइल करने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, यही नहीं इससे आपका टीडीएस रिफंड भी अटक सकता है, वहीं बैंक के अलावा कई ट्रांजेक्शन में PAN की जरुरत होती है, जहां आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है
चुकाना पड़ सकता है 10 हज़ार का जुर्माना !
इनसब के बीच इस बात का भी ध्यान रखे कि अगर आपने पैन कार्ड रद्द होने के बाद भी उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 272B का उल्लंघन माना जाएगा, और इसमें आपको 10 हज़ार रुपए बतौर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है
लिंक करते समय इन बातो का रखें ध्यान
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 12 अंकों के आधार के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन लिंक करना बहुत आसान है, दोनों को लिंक करने के लिए एक फॉर्मेट में UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN> 567678 या 56161 पर SMS भी भेज जा सकता हैं
*जो यूजर्स ऑनलाइन के जरिए ये लिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग इसे NSDL और UTITSL के PAN Service centre से ऑफलाइन भी ये काम कर सकते हैं
*30 सितंबर तक पैन-आधार लिंक नहीं होने पर Income Tax Department आपके PAN को ‘निष्क्रिय’ (Invalid) घोषित कर सकता है।
* ध्यान रखें कि 10 अंकों के पैन नंबर को बहुत सावधानी फिल करें, इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो अन्यथा बड़ी पेनाल्टी लगाई जा सकती है। दो पैन कार्ड होने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है,
घर बैठे कर सकते हैं आधार को पैन से लिंक
इन सबके बीच आपको एक जानकारी ये भी दें दे कि अकाउंट बनाकर आप खुद ही इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट यानि (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर विजिट करना होगा, वेबसाइट पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ‘लिंक आधार’, इस पर क्लिक करें, बस फिर लॉगइन के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में प्रवेश करें, प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का विकल्प नजर आएगा, इसका चयन करें, यहां अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड फिल करें और ‘लिंक आधार’ विक्लप पर क्लिक करें और इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका आधार पैन से लिंक हो जाएगा.
आशीष प्रमोद गोस्वामी