Waqf Amendment Bill : वक्फ संशोधन विधेयक, जो पहले लोकसभा में पारित हो चुका था, 3 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में भी पास हो गया। इस विधेयक पर राज्यसभा में 12 घंटे से अधिक बहस हुई, जिसके बाद इसे 128 वोटों से समर्थन मिला, जबकि 95 वोट इसके विरोध में पड़े। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।
कांग्रेस का सवाल
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सदन में यह सवाल उठाया कि वक्फ बिल पर इतनी देर से चर्चा क्यों हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बिल पर चर्चा के लिए आठ घंटे का समय निर्धारित था, लेकिन यह अत्यधिक समय तक चली।
विपक्ष का विरोध
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने इस बिल पर विरोध जताया और कहा कि यह अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए लाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मुस्लिम समुदाय के हितों को नुकसान पहुंचा रही है, जबकि अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट भी घटाया गया है। खरगे ने गृह मंत्री अमित शाह से अपील करते हुए कहा कि सरकार इस बिल को “प्रतिष्ठा का मुद्दा” न बनाए और सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाए रखने की कोशिश करे।
सरकार का पक्ष
वक्फ संशोधन विधेयक पर सरकार का कहना था कि यह बिल पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से लाया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक में जेपीसी के कई सुझावों को स्वीकार किया गया है।
जेपी नड्डा का बयान
भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के लिए फायदेमंद साबित होगा क्योंकि इसके जरिए वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोका जाएगा। उन्होंने बताया कि 1913 से 2013 तक वक्फ के पास 18 लाख हेक्टेयर भूमि थी, जबकि अब तक यह 21 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है।
कपिल सिब्बल का विरोध
विपक्षी (Waqf Amendment Bill) सदस्य कपिल सिब्बल ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह गैर-मुस्लिमों के लिए भी वक्फ बनाने का अधिकार नहीं देता। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब ज़मीन किसी की है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार सरकार को क्या है? सिब्बल ने यह भी कहा कि चार राज्यों में हिंदू धार्मिक संस्थानों के पास 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि है।राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि स्व-अर्जित संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है, यह देश के कानून के तहत है।
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