Swati Maliwal Case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में आरोपी विभव कुमार को कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। चार दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद कुमार को मंगलवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया. सुनवाई के दौरान पुलिस ने विभव से पूछताछ के लिए पांच दिन की रिमांड की मांग की. हालांकि, कुमार के वकील ने दलील दी कि दिल्ली पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए सामना कराने की कोई जरूरत नहीं है. जज ने इस दलील को नहीं माना और विभव को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.
बिभव से स्वाति को खतरा
इससे पहले शुक्रवार (24 मई) को तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसी कोर्ट ने 27 मई को विभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जमानत पर सुनवाई के दौरान जज ने कहा, “पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता है। एफआईआर दर्ज करने में देरी से मामले पर कोई खास असर नहीं पड़ता है क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में चार दिनों के बाद भी चोटें स्पष्ट रूप से दर्ज की गई हैं।” जमानत का विरोध करते हुए मालीवाल ने अदालत से कहा कि कुमार को रिहा करने से उनके और उनके परिवार के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा।
18 मई को सीएम हाउस से गिरफ्तार
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें 18 मई को सीएम आवास से गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अपने रिमांड आवेदन में, दिल्ली पुलिस ने उल्लेख किया कि उन्होंने जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक, वैज्ञानिक और चिकित्सा साक्ष्य के साथ गवाहों के बयान एकत्र किए थे।
स्वाति मालीवाल का आरोप है कि विभव ने 13 मई को सीएम हाउस में उन पर हमला किया और धमकी दी. मालीवाल ने अपनी शिकायत में कहा कि विभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ मारे और सिर पर वार किया. उसने उसकी छाती और पेट पर लात भी मारी, इस दौरान उसकी शर्ट के बटन टूट गए।

