Noida News: धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और विभिन्न समूहों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट द्वारा बीएनएस की धारा 163 (पहले धारा 144) लागू की गई है। यह आदेश अगले छह दिनों यानी 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक गौतम बुद्ध नगर में पुलिस निगरानी के साथ लागू रहेगा। इस अवधि के दौरान पूरे जिले में विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध रहेगा और पुलिस शांति भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कड़ी नजर रखेगी।
जुलूसों पर प्रतिबंध
धारा 163 के निषेध के तहत बिना पूर्व अनुमति के पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध है। कोई भी कार्यक्रम या जुलूस प्रशासनिक अनुमति से ही निकाला जा सकेगा। गौतम बुद्ध नगर में लगाई गई धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। अगर कोई समूह या संगठन बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होता है या विरोध प्रदर्शन करता है, तो जिला मजिस्ट्रेट को आदेश में बताए अनुसार तत्काल कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
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धारा 163 क्या है?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) को 1 जुलाई, 2023 को लागू किया गया। इसके तहत प्रशासन को धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का अधिकार दिया गया है। इसे पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के नाम से जाना जाता था। धारा 163 स्थानीय अधिकारियों को आपात स्थिति या महत्वपूर्ण गड़बड़ी को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों या पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू करने की अनुमति देती है।

