Noida News: सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने 26 जनवरी से “हेलमेट नहीं तो ईंधन नहीं” नीति लागू करने का आदेश जारी किया है।
नियमों का पालन जरूरी
इस नीति के तहत जिले के सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन सवारों और उनकी पिछली सीट पर बैठे लोगों को ईंधन न बेचें। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 और उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम 201 के अनुसार सभी दोपहिया वाहन सवारों और पिछली सीट पर बैठे लोगों को बीआईएस मानकों के अनुरूप हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
ध्यान रखने योग्य मुख्य बिंदु
पेट्रोल पंप संचालकों को अगले सात दिनों के भीतर इस नीति के बारे में बड़े होर्डिंग लगाने होंगे।
सभी पेट्रोल पंपों को सीसीटीवी कैमरे चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं।
नियम का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
जिला आपूर्ति अधिकारी को सभी पेट्रोल पंप संचालकों की तत्काल बैठक बुलाने के निर्देश दिए गए हैं।
सड़क सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम
यह पहल राज्य के परिवहन आयुक्त के निर्देशों के अनुरूप की गई है। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।