Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने फ्लैट खरीदारों के पक्ष में अहम फैसला लिया है। अब ग्रेटर नोएडा में बिल्डर-खरीदार एग्रीमेंट का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, जब खरीदार 10% भुगतान कर देगा। इस फैसले से खरीदारों के हितों की रक्षा होगी।
मौजूद अधिकारी
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन और प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में रविवार को 136वीं बोर्ड बैठक हुई। बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश, यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ सौम्या श्रीवास्तव, एसीईओ आशुतोष द्विवेदी, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, एसीईओ प्रेरणा सिंह और एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
कानूनी दस्तावेज बन सकेगा
ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदारों और निवासियों के लिए इस बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें एग्रीमेंट टू सेल को पंजीकृत कराने का फैसला भी शामिल है। फ्लैट खरीदार अनुरोध कर रहे थे कि बिल्डर-खरीदार समझौते को 10% भुगतान पर पंजीकृत किया जाए (बिक्री के लिए समझौता), ताकि खरीदारों के पास एक कानूनी दस्तावेज हो।
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बिक्री के लिए समझौते के समय भुगतान
बिक्री के लिए समझौते के समय, खरीदार को पूरी स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना होगा। एक बार फ्लैट का कब्ज़ा मिलने के बाद, रजिस्ट्री ₹100 के स्टाम्प पेपर पर पूरी हो जाएगी। यह कानूनी दस्तावेज होने से बिल्डर किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। साथ ही, रजिस्ट्री विभाग को समय पर स्टाम्प ड्यूटी मिल जाएगी। अब तक, फ्लैट की कुल कीमत का पूरा भुगतान करने के बाद ही पंजीकरण हो सकता था।

