Greater Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आवासीय भूखंडों के आवंटन के 20 साल बाद भी रजिस्ट्री और निर्माण कार्य शुरू न करने वाले आवंटियों को एक महत्वपूर्ण अंतिम मौका देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत, आवंटियों को 30 अक्टूबर 2024 तक अपने भूखंड की रजिस्ट्री कराने और 30 जून 2026 तक निर्माण कार्य पूरा करके कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का समय दिया गया है। इस समय सीमा के बाद, प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
जून में हुई बैठक में लिया गया निर्णय
प्राधिकरण की बोर्ड बैठक जून में आयोजित की गई थी, जिसमें इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इसके बाद कार्यालय आदेश जारी किए गए। इस निर्णय से विशेष रूप से उन पांच हजार से अधिक आवंटियों को लाभ होगा, जिनके भूखंडों पर अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इनमें कई आवंटियों ने तो रजिस्ट्री तक नहीं कराई है।
पुराने आवासीय सेक्टरों में खाली भूखंड
ग्रेटर नोएडा के पुराने आवासीय सेक्टरों जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, चाई, फाई आदि में बड़ी संख्या में ऐसे भूखंड खाली पड़े हैं जिन पर अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। प्राधिकरण के अनुसार, कुछ आवंटियों ने रजिस्ट्री तक नहीं कराई है, जबकि पहले 20 साल में निर्माण कराना अनिवार्य था।
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रजिस्ट्री और निर्माण का समय
आवंटन के 22 साल बाद भी यदि रजिस्ट्री और निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है, तो प्राधिकरण ने एक अंतिम मौका देने का निर्णय लिया है। नोटिस देने के बाद भी कई आवंटियों द्वारा कार्रवाई न किए जाने के मद्देनजर यह समय सीमा तय की गई है। आवंटियों को 30 अक्टूबर 2024 तक अपने भूखंड की रजिस्ट्री करानी होगी और 30 जून 2026 तक निर्माण कार्य पूरा करके कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इसके बाद, प्राधिकरण आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।