Ghaziabad: गाजियाबाद के हरी गली मोहल्ले सहित अन्य क्षेत्रों में संचालित कोचिंग सेंटर अब शिक्षा विभाग की नजर में आ गए हैं। विभाग ने ऐसे सेंटर्स पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है जो नियमों का पालन किए बिना और पंजीकरण कराए बिना ही चलाए जा रहे हैं। हाल ही में आरडीसी स्थित प्रतिष्ठित फिटजी कोचिंग सेंटर की जांच में बड़े खुलासे हुए, जिसके बाद विभाग सतर्क हो गया है। फिटजी सेंटर ने पंजीकरण के बिना संचालन कर छात्रों से लाखों रुपये की अग्रिम फीस वसूलने के बाद अचानक से सेंटर बंद कर दिया था।
केवल 40 कोचिंग सेंटर्स का पंजीकरण, 500 से ज्यादा संचालित
गाजियाबाद में अनुमानित 500 से अधिक कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनमें से केवल 40 सेंटरों ने शिक्षा विभाग में पंजीकरण कराया है। अधिकांश सेंटर्स बिना किसी अनुमति के मनमानी कर रहे हैं। इन कोचिंग सेंटर्स में सुरक्षा के आवश्यक मानकों, जैसे कि फायर एनओसी और अन्य सुरक्षा सुविधाओं का भी अभाव है। कई सेंटर ऐसे हैं जो बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं, जो नियमों के पूरी तरह खिलाफ है।
जिला विद्यालय निरीक्षक का बयान
जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा ने जानकारी दी कि अभियान चलाकर पंजीकरण के बिना संचालित सभी कोचिंग सेंटर्स को बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा, “जो भी सेंटर नियमों का उल्लंघन करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के भविष्य और सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
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कोचिंग सेंटर्स के लिए प्रमुख नियम
- कोचिंग सेंटर का शिक्षा विभाग (डीआईओएस कार्यालय) में पंजीकरण अनिवार्य।
- फायर विभाग से एनओसी प्राप्त होना चाहिए।
- सेंटर को बेसमेंट में संचालित करने की अनुमति नहीं।
- इन और आउट गेट अलग-अलग होने चाहिए।
- छात्रों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम जरूरी।
- छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग वाशरूम अनिवार्य।
गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन (जीपीए) की मांग
आरडीसी क्षेत्र में बिना पंजीकरण संचालित फिटजी कोचिंग सेंटर के खुलासे के बाद गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन (जीपीए) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र लिखकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। जीपीए ने कहा कि बड़े और नामी कोचिंग सेंटर्स भी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और छात्रों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। एसोसिएशन ने मांग की है कि ऐसे सेंटर्स पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।