FIR Against Mahua Moitra: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 79 के तहत दर्ज किया गया है, जो एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से संबंधित है। महुआ मोइत्रा पर सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष रेखा शर्मा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है।
महिला आयोग ने शुक्रवार (5 जुलाई) को दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। स्पेशल सेल ने रविवार (7 जुलाई) को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट अब रेखा शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए इस्तेमाल किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल के बारे में जानकारी जुटाएगी।
क्या है मामला ?
हाल ही में एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने हाथरस घटना स्थल का दौरा किया था। इस दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। गुरुवार को महुआ मोइत्रा ने हाथरस घटना स्थल पर रेखा शर्मा के वीडियो पर टिप्पणी की थी। वीडियो में रेखा शर्मा के पीछे एक आदमी चल रहा है और उनके ऊपर छाता पकड़े हुए है। वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया गया, जहां एक यूजर ने सवाल किया कि रेखा शर्मा अपना छाता खुद क्यों नहीं पकड़ कर चल सकती हैं।
महुआ मोइत्रा ने क्या कहा?
इस टिप्पणी के जवाब में महुआ मोइत्रा ने कहा, “वह (रेखा शर्मा) अपने बॉस का पजामा पकड़ने में बहुत व्यस्त हैं।” इस टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया है। मामला दर्ज कर लिया गया है और दिल्ली स्पेशल सेल मामले की जांच कर रही है।

