Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की अपील स्वीकार कर केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
गौरतलब है कि तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई ने केजरीवाल को फिर से कोर्ट में पेश किया और न्यायिक हिरासत मांगी। इसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती
बता दें कि इस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा कि उनके पास केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वे चाहें तो 2-3 दिन बाद जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। इसके बाद केजरीवाल ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। साथ ही कोर्ट के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी गई, जिसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध करार देते हुए सीबीआई को तीन दिन की हिरासत दी गई थी।
हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई थी रोक
गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की अपील के बाद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी थी। इस दौरान कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में कई खामियां उजागर करते हुए उसे गलत बताया था। इसके बाद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी बीच सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और तीन दिन की सीबीआई हिरासत के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

