Bulldozer Action in NCR : एनसीआर क्षेत्र में अवैध निर्माण पर सख्ती बढ़ती जा रही है। बुधवार को फरीदाबाद और नोएडा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। जहां एक ओर फरीदाबाद में मास्टर रोड के किनारे बनी अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया, वहीं नोएडा के हैबतपुर गांव में 150 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।
फरीदाबाद में अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने बुधवार को ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-87 में मास्टर रोड किनारे बनी अवैध दुकानों पर कार्रवाई की। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध रूप से बनी कई दुकानों को गिरा दिया गया।
कार्रवाई के दौरान एक दुकानदार अपनी दुकान की छत पर चढ़ गया और कुछ अन्य लोगों ने भी विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते हंगामा नहीं बढ़ सका।
HSVP के एसडीओ राजपाल ने बताया कि दो दिन पहले ही सभी दुकानदारों को दुकानें खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था और अवैध निर्माण की पहचान भी कर दी गई थी। उन्होंने साफ कहा कि शहर का विकास मास्टर प्लान के तहत ही होगा और अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हैबतपुर गांव में डूब क्षेत्र से हटाया अतिक्रमण
नोएडा में हैबतपुर गांव स्थित डूब क्षेत्र में नोएडा प्राधिकरण, सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर 120 बीघा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। इस जमीन की कीमत 150 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।
यहां पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी और पक्के निर्माण किए जा रहे थे। जैसे ही प्राधिकरण को इसकी सूचना मिली, टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलाया और कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे कोई ज्यादा विरोध नहीं हो सका।
250 से अधिक कर्मचारी, 3 जेसीबी और 5 डंपर तैनात
इस अभियान में 250 से ज्यादा कर्मचारी, तीन जेसीबी और पांच डंपर लगाए गए थे। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने बताया कि डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटने वालों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे डूब क्षेत्र में जमीन की खरीद-फरोख्त न करें। यहां न तो पक्के निर्माण की अनुमति है और न ही सरकार की ओर से किसी तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।
एसडीएम दादरी अनुज नेहरा ने बताया कि यह अवैध निर्माण खसरा संख्या 224, 230, 231, 232 और 346 में किया जा रहा था, जिसे अब पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है।
प्रशासन की सख्त चेतावनी
एनसीआर क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन अब सख्त रुख अपना चुका है। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी व्यक्ति मास्टर प्लान या कानूनी दिशा-निर्देशों के विरुद्ध निर्माण करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।