Agniveer: भारत सरकार ने भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिससे उन्हें विभिन्न अर्धसैनिक बलों में शामिल किया जा सके। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ और आरपीएफ में भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, इन भूतपूर्व सैनिकों को आयु में छूट भी प्रदान की जाएगी। यह आरक्षण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी)/राइफलमैन के पद के लिए लागू होगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह घोषणा की।
आयु में छूट और शारीरिक परीक्षण में छूट
सरकार ने अर्धसैनिक बलों में भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। सीआईएसएफ और बीएसएफ भी आयु में छूट प्रदान करेंगे। सीआईएसएफ ने आगामी भर्तियों के लिए इन नियमों को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें शारीरिक और आयु में छूट भी शामिल है। पहले वर्ष में आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, उसके बाद अगले वर्ष में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।
सीआरपीएफ के महानिदेशक ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे बल के लिए प्रशिक्षित कार्यबल सुनिश्चित होगा। सीआरपीएफ अपनी भर्ती प्रक्रिया में भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और आयु में छूट प्रदान करेगा
एसएसबी ने अपने कांस्टेबल पदों में से 10% भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। पहले बैच को आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी और उन्हें किसी भी शारीरिक दक्षता परीक्षण से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। एसएसबी के महानिदेशक दलजीत सिंह ने टिप्पणी की कि यह निर्णय हजारों भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करेगा और बलों को प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करेगा।
ये भी पढ़ें..
Noida: यूपी में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल, नोएडा में महिला के साथ सामूहिक बलात्कार
आरपीएफ भी भूतपूर्व अग्निवीरों को अपने बल में शामिल करने, उन्हें आयु में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) से छूट प्रदान करने को लेकर उत्साहित है। आरपीएफ महानिदेशक ने इसे अनुभवी कर्मियों के साथ बल को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।