Delhi Firecrackers Ban 2024: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली सरकार द्वारा लागू किया गया यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन व्यापार और फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में सोमवार को आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
दिल्ली सरकार ने पटाखों पर यह प्रतिबंध लगाने के लिए वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31(ए) के तहत शक्तियों का प्रयोग किया है।
पर्यावरण मंत्री ने की यह अपील
दिल्ली के पर्यावरण एवं वन मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए बताया कि सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर आज से 1 जनवरी 2025 तक प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। पटाखों पर प्रतिबंध के संबंध में विभागीय आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। गोपाल राय ने दिल्ली के लोगों से इस मुद्दे पर सहयोग करने की अपील की है, ताकि शहर के प्रदूषण को बेकाबू होने से रोका जा सके।
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सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी- गोपाल राय
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रभारी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बेहद गंभीर है। सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए 21 फोकस बिंदुओं पर आधारित विंटर एक्शन प्लान को लागू करने की तैयारी भी कर रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी।