UP Police Recruitment News: उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं को अच्छी खबर मिली है। राज्य की योगी सरकार ने आगामी पुलिस भर्ती में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मुख्य सचिव को सिविल पुलिस कांस्टेबलों की आगामी भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री योगी ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं की भलाई और उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिविल पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है.
जंयत चौधरी ने की सीएम योगी की तारीफ
सरकार के फैसले पर राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जंयत चौधरी ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की. ट्विटर पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, ” मेरा जन्मदिन है, और इससे बेहतर कोई उपहार नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में 60,244 कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा तीन साल बढ़ जाएगी। योगी जी ने सही निर्णय लिया है।” रालोद कार्यकर्ताओं ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सशक्त तरीके से उठाया है और उनकी बात मानी गयी है.”
60,244 कांस्टेबल पदों पर भर्ती
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने पहले बताया था कि मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के निर्देश जारी किये हैं. भर्ती के लिए बोर्ड की ओर से शनिवार को नोटिफिकेशन जारी किया गया. इसमें सामान्य वर्ग के लिए 24,102 पद, ओबीसी के लिए 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद शामिल हैं।
27 दिसंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू होगी और 16 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी है। इसमें बताया गया था कि आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु इसके लिए भर्ती की अवधि 18 वर्ष होनी चाहिए।
आयु सीमा में छूट
उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 22 वर्ष नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। हालिया बदलाव में तीन साल की आयु सीमा में छूट शामिल है।

