UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी चैत्र नवरात्र के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश विशेष रूप से 6 अप्रैल को राम नवमी के दिन पशु वध और मांस बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए जारी किया गया है।
सरकार का यह कदम धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने और नवरात्र के समय शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस आदेश के तहत, नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव, अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर निगम आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे इसका पालन सुनिश्चित करें।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2014 और 2017 के आदेशों के अनुसार, धार्मिक स्थलों के आसपास अवैध पशु वध और मांस बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए विशेष समितियों का गठन किया गया है, जिनकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। इन समितियों में पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे।
उत्तर प्रदेश (UP News) नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 व 2011 के तहत अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य धार्मिक स्थानों की पवित्रता को बनाए रखना और अवैध बूचड़खानों पर नियंत्रण करना है।
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