UP News: माफिया नेता मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को सुनाई गई 4 साल की सजा को पलट दिया है। हाईकोर्ट ने गाजीपुर ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सजा पलटने से अफजाल अंसारी की संसदीय सदस्यता बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट के आज के फैसले से उनकी संसदीय सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 4 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अफजाल अंसारी की संसदीय सदस्यता रद्द ?
गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को 29 अप्रैल 2023 को 4 साल की सजा सुनाई गई थी। 4 साल की सजा के चलते अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा और उनकी संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाने के चलते अफजाल की सस्यता बहाल हो गई।
सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई थी रोक
अफजाल अंसारी ने गाजीपुर कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को जमानत तो दे दी थी, लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगा दी थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट को 30 जून तक उनकी अपील पर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था।
अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में दायर की थी अपील
गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने 4 साल की सजा को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अफजाल अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी और अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने हाईकोर्ट में बहस की। अफजाल अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने हाईकोर्ट में कहा कि भाजपा के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के आधार पर गाजीपुर सांसद के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही शुरू की गई थी।

