दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित सीमा शुल्क चोरी से संबंधित कथित भ्रष्टाचार के मामलों के संबंध में सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर सोमवार को संज्ञान लिया। अदालत ने बीआरएस नेता कविता को अगली तारीख पर सुनवाई के लिए पेश होने के लिए तलब किया है। सीबीआई ने इस साल जून में अपना आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें मामले में उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत होने का दावा किया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली की रूज एवेन्यू कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की थी।
कविता की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ी
अदालत ने आरोपी कविता और आप की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ा दी। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने भी बीआरएस नेता के खिलाफ अपना आरोप पत्र दायर किया था।अपने आरोप पत्र में, ईडी ने आरोप लगाया कि कविता ने कथित ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों और राजनीतिक नेताओं के साथ मिलकर रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अवैध लाभ प्राप्त करने की साजिश रची। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि कविता ने साजिश रचकर और रिश्वत देकर कुल 292.8 करोड़ रुपये की आपराधिक आय के सृजन, अधिग्रहण और उपयोग में भाग लिया।
साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी : ED
ध्यान रहे कि ईडी ने दावा किया है कि ‘साउथ ग्रुप’ ने आम आदमी पार्टी के नेताओं विजय नायर और अन्य को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। कविता इसी साउथ ग्रुप का हिस्सा थी। इस ग्रुप में दक्षिण के राजनेता, नौकरशाह और व्यवसायी शामिल हैं। ईडी के मुताबिक कविता ने 19-20 मार्च 2021 को आरोपी विजय नायर से मुलाकात की थी। कविता को इसी साल 15 मार्च को ईडी ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था।

