Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने सोमवार 27 मई को अपना फैसला सुनाया. विभव कुमार अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. वह निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने की योजना बना रहे हैं.
दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ की शिकायत
स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर उन पर हमला करने का आरोप लगाया था। उनकी शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और 18 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। विभव कुमार ने मालीवाल पर झूठे मामले में फंसाने का भी आरोप लगाया है और एक मामला दर्ज कराया है। इस संबंध में पुलिस से शिकायत की.
24 मई को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
इससे पहले सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वह शाम 4 बजे फैसला सुनाएगा. विभव कुमार को 24 मई को चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

