स्वाति मालीवाल मामले में बिभव कुमार को कोर्ट ने चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. तीस हजारी कोर्ट के आदेश के मुताबिक, विभव कुमार 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे. बिभव को आज (24 मई) अदालत में पेश किया गया था, और पुलिस ने चार दिनों की न्यायिक हिरासत का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया.
इस बीच विभव कुमार ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. कोर्ट ने इस याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. कोर्ट ने विभव कुमार की याचिका पर 27 मई को सुनवाई तय की है.
दिल्ली पुलिस ने कहा कि, अदालत के निर्देशों के अनुसार, उन्होंने परिवार के सदस्यों और एक वकील को विभव से मिलने की अनुमति दी थी। बिभव के वकील ने तर्क दिया कि न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत दोनों ही आरोपी की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, और किसी भी अनुरोध को उचित ठहराया जाना चाहिए। बिभव के वकील ने बताया कि न्यायिक हिरासत आम तौर पर 14 दिनों तक चलती है, लेकिन पुलिस केवल चार दिनों की न्यायिक हिरासत का अनुरोध कर रही है। वकील ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक रिमांड अदालत का विशेषाधिकार है.
सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने विभव की अर्जी का विरोध किया. श्रीवास्तव ने अदालत में कहा कि सीसीटीवी आरोपी के नियंत्रण में नहीं है और आरोपी द्वारा उपलब्ध कराए गए पेन ड्राइव खाली पाए गए, जिन्हें एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) में भेज दिया गया है। बिभव कुमार ने जांच के दौरान जब्त किए गए डीवीआर को सुरक्षित रखने की अपील की थी, लेकिन अतुल श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि इस तरह का आवेदन करने के लिए यह उपयुक्त जगह नहीं है और इसे खारिज करने का अनुरोध किया था.
स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर 13 मई को सीएम आवास पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। घटना के पांच दिन बाद विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया.
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पुलिस ने विभव कुमार पर फोन फॉर्मेट करने का आरोप लगाया है. पिछली अदालत में पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि विभव कुमार का फोन संभवतः मुंबई में फॉर्मेट किया गया था। नतीजतन, विभव को पुलिस मुंबई ले गई। पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि विभव कुमार को उस स्थान पर ले जाया जाएगा जहां फोन फॉर्मेट किया गया था। जांच के बाद विभव को वापस दिल्ली लाया गया.

