सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि हाई कोर्ट ने ईडी द्वारा सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी को वैध करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि कोर्ट ने दो अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को ईडी को नोटिस जारी किया था। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने 14 जुलाई को ईडी को कैश फॉर जॉब घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को हिरासत में लेने की अनुमति दी थी।
बता दें कि बालाजी के खिलाफ तमिलनाडु राज्य परिवहन विभाग में बस कंडक्टरों की नियुक्ति के साथ-साथ ड्राइवरों और जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं से जुड़ा मामला है। ये सभी नियुक्तियां 2011 और 2015 के बीच सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में बालाजी के कार्यकाल के दौरान की गईं।

