Shri Krishan Janm Bhoomi Case: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच चल रहे विवाद में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत हासिल हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट का यह फैसला मंदिर-मस्जिद विवाद में चल रहे मुकदमों की पोषणीयता से जुड़ा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज कर दिया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर 15 मुकदमों पर अंतरिम फैसला सुनाते हुए सभी को सुनवाई यो्य करार दिया।
पोषणीयता को लेकर जताई आपत्ति
मुस्लिम पक्ष ने पोषणीयता को लेकर आपत्ति जताई थी। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने दलील दी कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर सभी 18 याचिकाओं को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत वर्जित होने के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट के फैसले का असर
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आज के फैसले का असर यह हुआ है कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. कोर्ट ने इन मुकदमों को सुनवाई के लिए उपयुक्त माना है. सिंगल बेंच के जस्टिस मयंक कुमार जैन ने फैसला सुनाया. इन 15 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने 31 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अगली सुनवाई 12 अगस्त को होनी है.

