दिल्ली के साकेत कोर्ट ने बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले को ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट भेज दिया है। इस मामले पर सेशन कोर्ट में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से साकेत कोर्ट में 24 जनवरी को चार्जशीट दाखिल किया गया था। चार्जशीट 6629 पेजों की है। चार्जशीट में आफताब को एकमात्र आरोपित बनाया गया है। चार्जशीट में करीब सौ गवाहों के अलावा फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को आधार बनाया गया है।
कोर्ट ने 7 फरवरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया और अगली सुनवाई के लिए 21 तारीख का समय दिया था। आज दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट में स्क्रूटनी का काम पूरा हो गया। उसके बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मामले को सेशंस कोर्ट में ट्रायल के लिए भेज दिया। आरोपी आफताब अभी न्यायिक हिरासत में है।
जेल से बाहर नहीं आना चाहता
गौरतलब है कि कोर्ट ने 23 दिसंबर, 2022 को आफताब के आवाज के नमूने लेने के लिए दिल्ली पुलिस को अनुमति दी थी। 22 दिसंबर, 2022 को आफताब ने कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी। आफताब ने कोर्ट से कहा था कि वो अभी जेल से बाहर नहीं आना चाहता है। 17 दिसंबर, 2022 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आफताब के वकील एमएस खान को बताया था कि आफताब का ई-मेल आया है कि उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर जरूर किया है, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जमानत याचिका दायर हो रही है।
बता दें कि साकेत कोर्ट ने 21 नवंबर, 2022 को आरोपित आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट करने की अनुमति दी थी। उसके पहले साकेत कोर्ट ने आफताब का नार्को टेस्ट करने का आदेश दिया था। श्रद्धा आफताब के साथ रहती थी। आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर करीब तीस टुकड़े कर दिए थे। उसके शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा हुआ था। वो शव के अंगों को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर फेंकता था। बाद में पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कई अंगों को बरामद किया।

