आगामी त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन ने दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी है। बता दें कि नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर-108 के ऑडिटोरियम में सभी धर्मों के गुरुओं के साथ बैठक की है। बैठक में पुलिस कमिश्नर द्वारा सभी धर्म गुरुओं के साथ संवाद करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने, अपने-अपने धर्म के लोगों के साथ गोष्ठी कर उनको आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए बताया गया है।
बता दें कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने और कोरोना नियमों का सही से पालन करने के लिए धारा 144 लागू किया गया है। पिछले कई साल से यह देखा जा रहा है कि होली के बाद कोरोना के मामले तेजी से बढे है। इसबार ऐसा कुछ नहीं हो इसलिए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। गौरतलब है कि होली में कोई अनहोनी न हो जाए उसके लिए भी प्रशासन अलर्ट पर है।
धारा 144 क्या है ?
धारा 144 के मुताबिक, 4 या उससे ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर इकठ्ठा नहीं हो सकता है। इसके अलावा ऐसी जगह पर आम लोग हथियार लेकर नहीं जा सकते। बता दें कि प्रशासन इसका इस्तेमाल तब करती है, जब शांतिभंग की आशंका हो या भीड़ द्वारा कानून उल्लंघन की संभावना हो।

