साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कार्नाटक के कालोर में संबोधन के दौरान पीएम मोदी के सरनेम के खिलाफ बयान दिया था कि “सभी चोरों के सरनेम में मोदी क्यों होता है? चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी।’ राहुल यहीं पर नहीं थमे राहुल ने आगे कहा, ‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी अभी और ढूढेंगे तो और भी नाम निकल जाएंगे।’ इसी को लेकर राहुल गांधी की सांसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई और 8 साल तक चुनाव भी वो नहीं लड़ पाएंगे।
मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। अगर राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो वे 2031 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

