Rahul Gandhi gets Bail: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार सुबह 11:05 बजे यूपी के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे। एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली और 25-25 हजार रुपये के दो जमानत बॉन्ड जमा करने पर उनकी रिहाई का आदेश दिया.
करीब 15 मिनट तक कोर्ट में रहने के बाद राहुल गांधी 11:20 बजे कोर्ट से बाहर निकल गये. मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी. कर्नाटक के बेंगलुरु में रहने वाले हनुमानगंज जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता विजय मिश्रा का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे वह आहत हुए थे.
वकील ने कोर्ट में दी यह जानकारी
राहुल गांधी अमौसी हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे और फिर सड़क मार्ग से कोर्ट पहुंचे। शिकायतकर्ता के वकील संतोष पांडे ने बताया कि कोर्ट ने शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद राहुल गांधी को 27 नवंबर 2023 को पेश होने का आदेश दिया था. सोमवार को राहुल गांधी के वकील केपी शुक्ला ने सरेंडर और जमानत अर्जी के साथ कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त होने के कारण राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते.
उन्होंने मंगलवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया. विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तारीख तय की थी.

