Noida: यमुना प्राधिकरण द्वारा यमुना सिटी के सेक्टर-24 में विकसित किए जा रहे पतंजलि हर्बल पार्क और पतंजलि फूड पार्क के लिए आवंटित भूमि का 20 प्रतिशत हिस्सा मौजूदा दरों पर सबलीज पर देने की अनुमति दे दी गई है। इस प्रक्रिया को मंजूरी यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रदान की है।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि इस भूखंड पर पतंजलि केवल हर्बल और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की ही स्थापना कर सकेगा। इस नए प्रावधान के तहत पतंजलि को यमुना प्राधिकरण का लोगो इस्तेमाल करने से मना किया गया है और भूखंडों की बिक्री के लिए विज्ञापन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
430 एकड़ में 20 प्रतिशत भूमि सबलीज पर देने की अनुमति
वर्ष 2017 में यमुना प्राधिकरण द्वारा पतंजलि आयुर्वेद एवं पतंजलि फूड पार्क के लिए 430 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया था, जिसमें 300 एकड़ भूमि फूड पार्क के लिए और 130 एकड़ भूमि हर्बल पार्क के लिए आरक्षित की गई थी। अब समिति ने पतंजलि को इस परियोजना की कुल भूमि का 20 प्रतिशत हिस्सा सबलीज पर देने की अनुमति दे दी है।
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कोविड के कारण समय सीमा में दी गई ढील
कोविड-19 महामारी के कारण परियोजना में हुई देरी को देखते हुए, शासन ने पतंजलि को इस परियोजना को पूरा करने के लिए दो साल का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। इस ढील के बाद समिति ने भूखंडों की बिक्री प्रक्रिया को मंजूरी देते हुए, यमुना सिटी में विकसित हो रहे पतंजलि हर्बल और फूड पार्क के 20 प्रतिशत भूखंड का आवंटन यमुना प्राधिकरण की वर्तमान दर पर करने का निर्णय लिया है।

