Noida News: गौतमबुद्ध नगर से एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि जिले के होटल, पब, बार और रेस्टोरेंट में डांस (म्यूजिकल नाइट्स) नहीं होगा। इसके लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी। अनुमति मिलने पर डांस की अनुमति होगी। हालांकि, अगर बिना अनुमति के लोग डांस करते पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी।
बिना अनुमति के कार्यक्रम पर कार्रवाई
मनोरंजन कर अधिकारी जेपी चंद ने बताया कि बिना अनुमति के संगीत कार्यक्रम आयोजित करने पर कार्रवाई होगी। उचित सावधानी के लिए सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी और पुलिस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना जरूरी है। ऐसा न करने पर छह महीने तक की कैद या 20,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। लगातार उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा और लगातार उल्लंघन करने पर 500 रुपये प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह भी पढ़ें: J&K Elections: जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव, महबूबा मुफ्ती के बयान पर बढ़ सकता है विवाद
शालीनता और नैतिकता का रखें ध्यान
जिला मनोरंजन कर अधिकारी द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि शालीनता और नैतिकता के विरुद्ध कोई भी प्रदर्शन या बिना अनुमति के आयोजित किया गया कोई भी कार्यक्रम दंडनीय होगा।

