New Criminal Laws: केंद्र सरकार ने संसद द्वारा पारित तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले ये कानून 1 जुलाई, 2024 से लागू होंगे।
जघन्य अपराधों पर मृत्युदंड का प्रावधान
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर में इन तीनों विधेयकों को मंजूरी दे दी थी. उस समय ये तीनों बिल कानून बन गये थे. अब इन्हें लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. ब्रिटिश काल से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को अब बदल दिया जाएगा। नए कानूनों में मॉब लिंचिंग और नाबालिगों से सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान है।
राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर दी थी सहमती
इन तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद ने मंजूरी दी थी. इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को इस कानून को लेकर अपनी सहमति दे दी थी. शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, भारतीय नागरिकता सुरक्षा विधेयक, 2023 और भारतीय दंड संहिता, 2023 पारित किया गया था।

