दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ा दी है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक साल से अधिक समय से जेल में बंद सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो गई जिसके बाद कोर्ट ने इसे 31 मई तक बढ़ा दिया।वहीं दिल्ली शराब नीति मामले के संबंध में ईडी और सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार दोनों मामलों में दिल्ली HC भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा।
शाम 5 बजे आज आएगा HC का फैसला
ज्ञात हो की दिल्ली HC ने 14 मई को आप, ईडी और सीबीआई की दलीलें पूरी होने के बाद याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा आज शाम लगभग 5 बजे आदेश सुनाए जाने की संभावना है।
मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आरोपी
पिछले हफ्ते, ईडी ने आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी के रूप में नामित किया था क्योंकि उसने उत्पाद शुल्क नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग आरोप पत्र दायर किया था। ईडी और सीबीआई ने आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी के लिए आरोपियों द्वारा ठोस प्रयासों का दावा करते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत पर रिहा करने का विरोध किया है।
मामले में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मामलों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी के तीन बड़े नेताओं को ईडी या सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। जहां संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, वहीं मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से जेल में हैं।

