दिल्ली शराब घोटाला कांड में गिरफ्तार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस स्टेज पर दखल नहीं दे सकते, साथ ही कोर्ट ने उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समय वो इसे नहीं सुनना चाहते। सिसोदिया ने याचिका वापस लेने की बात कही है।
कोर्ट ने कहा कि यदि मामला दिल्ली में हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट ही आ जाएं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। इस पर सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आरोपपत्र में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। उनके पास 18 विभाग हैं। कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। अगर गिरफ्तारी का सही कारण हुए बिना राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी, तो ये ठीक नहीं होगा। गिरफ्तारी का अधिकार का ये अर्थ नहीं है कि जबरन गिरफ्तार किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट से राहत ना मिलने पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हम हाई कोर्ट जाएंगे।

