पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में तीन साल की सजा सुना दी गई है अदालत ने सजा के साथ साथ इमरान खान पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद इमरान खान को लाहौर से पुलिस ने अदालत में ही गिरफ्तार कर लिया है।
3 साल की सजा मिलने के बाद इमरान खान अगले 5 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं मौजूदा प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ 9 अगस्त को संसद भंग कर देंगे जिसके 90 दिनों के अंदर पाकिस्तान में आम चुनाव करा दिए जाएंगे।
दरअसल पाकिस्तान के कानून के अनुसार विदेश से गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त कोई भी उपहार स्टेट डिपॉजिटरी यानी तोशाखाना में रखना होता है और आप उन तोहफों को अपने पास रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मूल्य चुकाना पड़ता है। इमरान खान ने महंगे उपहारों को तोशाखाना में जमा किया था लेकिन सस्ते दाम में तोशाखाना से उपहारों को निकलवाकर महंगे दामों में मार्केट में बेच दिया इस पूरी प्रक्रिया में इमरान खान ने सरकारी कानून में भी बदलाव किया

