हाथरस कांड की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदराराऊ के भगदाद में हुई इस घटना में 121 लोगों की मौत हो गई थी।
हाईकोर्ट ऐसे मामलों को संभालने में सक्षम : सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि यह एक दुखद घटना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और हाईकोर्ट ऐसे मामलों को संभालने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका लेकर हाईकोर्ट जाने की सलाह दी।
आयोजनों को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग
अधिवक्ता विशाल तिवारी ने याचिका में मांग की थी कि उत्तर प्रदेश सरकार घटना पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करे और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करे। याचिका में राज्यों को निर्देश देने की भी मांग की गई थी कि वे जन सुरक्षा के लिए भगदाद या अन्य घटनाओं जैसे समारोहों या आयोजनों को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करें।

