ज्ञानवापी (Gyanvapi) मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसtatascarpe guardianialberto lecopavillon air max goaterra 2.0 diegodellapalma ynotborse ovyescarpe donkeyluckycat guardianialberto coralbluescarpe nike air jordan 1 mid se guardianialberto blundstoneoutlet marellaabiti chilloutsmutzeला सुना दिया है। मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया है।
वाराणसी की अदालत को (Gyanvapi) 6 महीने में मुकदमें की सुनवाई पूरी करने के आदेश भी दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि एक मुकदमे में किए गए एएसआई सर्वेक्षण को अन्य मुकदमों में भी दायर किया जाएगा और यदि निचली अदालत को लगता है कि किसी हिस्से का सर्वेक्षण आवश्यक है, तो अदालत एएसआई को सर्वेक्षण करने का निर्देश दे सकती है।

