Greater Noida West: ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित रामाज्ञा स्कूल के खिलाफ बिना मान्यता के संचालित होने और आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम के तहत बच्चों को दाखिला न देने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई जिला प्रशासन ने की है। गुरुवार को एक टीम स्कूल पहुंची और उसे सील कर दिया। इस कार्रवाई के बाद स्कूल संचालक काफी परेशान हैं, क्योंकि उनके पास उचित मान्यता नहीं है। स्कूल अवैध रूप से चलाया जा रहा था। जांच के दौरान जब इसका पता चला तो जिला प्रशासन ने कार्रवाई की।
क्यों की गई इतनी बड़ी कार्रवाई?
जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि स्कूलों में दाखिले ‘सभी के लिए शिक्षा के अधिकार’ के तहत किए जाते हैं। इसके लिए एक सूची जारी की जाती है, लेकिन रामाज्ञा स्कूल ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया। आदेश और नोटिस के बावजूद रामाज्ञा स्कूल ने आरटीई के तहत बच्चों को दाखिला नहीं दिया। इसे लेकर कई बार नोटिस जारी किए गए और स्कूल प्रबंधन के साथ बैठकें भी की गईं, लेकिन स्कूल ने प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी की जांच के दौरान यह बात उजागर हुई और खुलासा होने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की।
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क्या कहा अधिकारियों ने?
इस मामले को लेकर एडीएम (प्रशासन) मंगलेश दुबे ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार और सिटी मजिस्ट्रेट विवेकानंद मिश्रा के नेतृत्व में स्कूल पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जो भी स्कूल उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस स्कूल ने आरटीई के तहत छात्रों को प्रवेश नहीं दिया था, जिसके चलते इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। जांच में यह भी पता चला कि स्कूल बिना मान्यता के चल रहा था। बीएसए ने बताया कि शिक्षा का अधिकार सभी को है और इसमें बाधा डालने वाले पर कार्रवाई की जाएगी।

