नई दिल्ली। Ghaziabad से बड़ी घटना समाने या रही हैं। जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने पति की हत्या कर दी। मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि घटना का मुख्य संदिग्ध राजेश कुछ समय के लिए मनोज और राधा का किरायेदार हुआ करता था और पिछले एक साल में उसने राधा के साथ संबंध विकसित किए। पुलिस ने कहा कि साथ रहने के लिए उन्होंने मनोज को मारने की योजना बनाई थी, संदिग्ध पुरुष और उसकी महिला मित्र के बीच तीन वॉयस कॉल रिकॉर्डिंग, उसके पति की हत्या के दौरान 2.21 घंटे की वॉयस रिकॉर्डिंग भी पुलिस ने बरामद किए और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) से एक सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस को इस तक पहुंचाया।
Ghaziabad का है मामला
मामला गाजियाबाद के दौलतपुरा इलाके से 7 अप्रैल को ”लापता” हुए 27 वर्षीय व्यक्ति की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ है, इस सिलसिले में गाजियाबाद पुलिस ने 32 वर्षीय राजेश गुप्ता और उसकी महिला मित्र राधा गुप्ता को साजिश रचने और अपने पति 27 वर्षीय मनोज गुप्ता की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि मुख्य संदिग्ध राजेश, मनोज और राधा का था। कुछ समय के लिए किरायेदार और उसने पिछले एक साल में राधा के साथ संबंध विकसित किए। पुलिस ने कहा कि साथ रहने के लिए उन्होंने मनोज को मारने की योजना बनाई।
पीड़ित का गला घोंटने के लिए उसी रस्सी का इस्तेमाल
कहा जा रहा है कि दोनों संदिग्ध एक दूसरे के करीब आ गए क्योंकि दंपति के बीच संबंध मधुर नहीं थे। राधा जानती थी कि मनोज को शराब पीने की आदत है। योजना के मुताबिक, उसने उसे 7 अप्रैल को लाल कुआं के पास राजेश से मिलने के लिए भेजा, जहां उन्होंने शराब पी। बाद में जब मनोज बेहोश हो गया तो राजेश ने अपने ट्रक में ही मनोज की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को दादरी स्थित अपनी फैक्ट्री में ले गया। अगले दिन तड़के, वह ईपीई के माध्यम से फैक्ट्री का सामान हरियाणा ले जाने के लिए निकला,” पुलिस उपायुक्त (शहर) ज्ञानंजय कुमार सिंह ने कहा, एसीपी ने कहा कि उन्होंने ईपीई से एक सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किया है जिसमें संदिग्ध राजेश रस्सी खोलते हुए दिखाई दे रहा है। अपने ट्रक से और रस्सी को ट्रक के केबिन तक ले जा रहा है।
इस धारा के तहत हुए गिरफ्तार
मामले को लेकर Ghaziabad पुलिस ने बताया कि पीड़ित का गला घोंटने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया गया था। संदिग्धों के खिलाफ मजबूत मामला बनाने के लिए सभी सबूत बहुत महत्वपूर्ण हैं। पुलिस ने कहा कि राजेश और राधा दोनों को सिहानी गेट पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120 बी के तहत गिरफ्तार किया गया था।

