Ghaziabad: गाजियाबाद के मसूरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 लाख रुपये की प्रतिबंधित लकड़ी बरामद की है। पुलिस ने ट्रक समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी अब भी फरार है। बरामद की गई लकड़ी खैर प्रजाति की है, जिसका इस्तेमाल कत्था और त्वचा संबंधी दवाइयों में किया जाता है।
ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के पास पकड़ा गया ट्रक
सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) मसूरी लिपी नगायच ने बताया कि पुलिस टीम गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि कुशलिया रोड स्थित ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के अंडरपास के नीचे एक संदिग्ध ट्रक खड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक की तलाशी ली तो उसमें से करीब 20 टन खैर प्रजाति की लकड़ी मिली, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 30 लाख रुपये आंकी गई है।
मध्य प्रदेश से हिमाचल भेजी जा रही थी लकड़ी
पुलिस ने मौके से ट्रक चालक दीपक तिवारी पुत्र राम प्रकाश और सह चालक हरी सिंह परिहार पुत्र भवानी सिंह, दोनों निवासी ग्राम व थाना बसई, जिला दतिया (मध्य प्रदेश) को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दीपक तिवारी ने बताया कि वे इस प्रतिबंधित लकड़ी को मध्य प्रदेश से हिमाचल प्रदेश की सागर कत्था फैक्ट्री में डिलीवरी देने जा रहे थे।
मुख्य आरोपी देवेन्द्र सिंह सोलंकी फरार
गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि यह पूरा नेटवर्क मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा निवासी देवेन्द्र सिंह सोलंकी पुत्र जितेन्द्र सिंह सोलंकी द्वारा संचालित किया जा रहा है। देवेन्द्र सिंह ही ट्रक और लकड़ी का मालिक है, जो अवैध रूप से लकड़ी की तस्करी कर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इस धंधे में लगा हुआ है।
फर्जी अभिवहन पास का इस्तेमाल
पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया कि तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे अभिवहन पास फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे। यह पास मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत प्रेमपुरा के सरपंच के नाम पर जारी किया गया था, जबकि वन विभाग के नियमों के अनुसार, खैर की लकड़ी का वैध परिवहन केवल सक्षम वन अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर लगे अभिवहन पास के जरिए ही किया जा सकता है।
वन विभाग की मौजूदगी में कार्रवाई
पुलिस ने मौके पर वन विभाग के सेक्शन अधिकारी अजय कुमार को बुलाया। उन्होंने पुष्टि की कि खैर की लकड़ी बिना विभागीय अनुमति के न तो काटी जा सकती है और न ही कहीं भेजी जा सकती है।
आरोपियों पर FIR दर्ज, मुख्य आरोपी की तलाश जारी
मसूरी कोतवाली क्षेत्र की जेल चौकी इंचार्ज प्रवीन कुमार गौतम की तहरीर पर गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन संरक्षण अधिनियम की धाराओं 318(4), 338/336(3), 340(2), 317(4), 61(2) और 41/42 के तहत FIR दर्ज की गई है। गिरफ्तार ट्रक चालक दीपक तिवारी और सह चालक हरी सिंह परिहार को जेल भेज दिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी देवेन्द्र सिंह सोलंकी की तलाश जारी है।
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पुलिस की अपील
पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि किसी को इस अवैध तस्करी से जुड़ी कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है।