गाजियाबाद के लिंक रोड थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें जिम ट्रेनर पर मारपीट का आरोप है। गौरतलब है कि पीड़ित ने फोन पर पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी। इस टेलीफोनिक सूचना के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जिम ट्रेनर के खिलाफ FIR
लिंक रोड थाना क्षेत्र के ब्रिज व्यू अपार्टमेंट निवासी साहिल वर्मा ने सोमवार को थाने के सीयूजी नंबर पर कॉल की। साहिल ने बताया कि दिल्ली के करावल नगर निवासी जिम ट्रेनर रवि कुमार ने उसके साथ मारपीट की। घटना सूर्य नगर स्थित रिफाइनरी फिटनेस जिम के अंदर हुई। दोनों पक्षों के बीच पैसों के लेन-देन का विवाद चल रहा है।
भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पहला मुकदमा
टेलीफोनिक सूचना के आधार पर कंप्यूटर ऑपरेटर राजीव कुमार ने आरोपी जिम ट्रेनर रवि कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 352 और 351(2)(3) के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की जांच इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह चौहान को सौंपी गई है।
आज से लागू होगा भारत का अपना न्याय संहिता
इसके अलावा गाजियाबाद के अधिकांश पुलिस स्टेशनों में 30 जून की मध्य रात्रि के बाद भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत FIR दर्ज किए गए हैं। आदेश जारी किए गए हैं कि 1 जुलाई से सभी मामले नए कानून के तहत दर्ज किए जाएंगे।

