आप की राज्यसभा सदस्य और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष Swati Maliwal ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके पूर्व पीए बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। दिल्ली पुलिस के अनुसार, मालीवाल ने सीएम आवास से दो बार पीसीआर कॉल करके आरोप लगाया कि केजरीवाल के सहायक बिभव कुमार ने उनके साथ ‘मारपीट’ की। मालीवाल की फोन पर की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की एक टीम सीएम आवास पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं मिलीं। मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 सदस्यीय एसआईटी गठित की और आरोपी बिभव को सीन रीक्रिएट करने के लिए सीएम हाउस ले जाया गया
क्या है Swati Maliwal विवाद मामला
आप की राज्यसभा सदस्य और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष Swati Maliwal ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके पूर्व पीए बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। दिल्ली पुलिस के अनुसार, मालीवाल ने सीएम आवास से दो बार पीसीआर कॉल करके आरोप लगाया कि केजरीवाल के सहायक बिभव कुमार ने उनके साथ ‘मारपीट’ की। मालीवाल की फोन पर की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की एक टीम सीएम आवास पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं मिलीं।
घटना की व्यापक जांच के लिए आरोपी कुमार को सीएम हाउस ले गई पुलिस
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार द्वारा आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। एचटी ने मामले से अवगत अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि पांच सदस्यीय टीम, अपने गठन के तुरंत बाद, घटना की व्यापक जांच के लिए आरोपी कुमार को सीएम हाउस ले गई।पुलिस ने कहा कि कुमार को पूरे दृश्य को फिर से दिखाने और उन ‘इलाकों’ में उनकी मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए सीएम के आवास पर लाया गया था, जहां घटना के दिन मालीवाल स्थित थी।
इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (शब्द, इशारा या कार्य जिसका उद्देश्य किसी महिला की गरिमा का अपमान करना है), धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354 (बी) (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और धारा में मामला दर्ज किया गया था।

